Steps for Reporting of Financial Cyber Frauds on the National Cybercrime Reporting Portal
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Report the incident on the National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) or call on 1930.
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A Bank or financial intermediary or payment wallet can also report financial cyber fraud through above-mentioned modes.
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The complainant must provide the following information in case incident is reported on helpline number:
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Mobile Number of the complainant
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Name of Bank/Wallet/Merchant from which amount has been debited
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Account No./Wallet Id/Merchant Id/UPI Id from which amount has been debited
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Transaction Id
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Transaction date
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Debit card/Credit card number in case of fraud made by using credentials of Debit card/Credit card
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Screenshot of transaction or any other image related to fraud, if available
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After reporting of complaint/incident, the complainant will get a system generated Log-in Id/acknowledgement number through SMS/Mail. Using the above Log-in Id/acknowledgement number, the complainant must complete registration of complaint on National Cybercrime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) within 24 hours. This is mandatory.
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On receipt of complaint, the designated Police Officer will quickly examine the matter and after verification report to concerned Bank/financial intermediary or payment wallet, etc., for blocking the money involved in the financial cyber fraud.
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Thereafter, due action as per law will be taken in each case by Police/Bank/Payment wallet/Financial Intermediary.
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Use of this facility will help a victim of financial cyber fraud in retrieving the money and help Police in identifying the cyber criminal(s) and take legal action as per law.
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबरअपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर निम्नलिखित पदक्रमों का पालन करें-
1. राष्ट्रीय साइबरअपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना की तुरंत रिपोर्ट करें: (www.cybercrime.gov.in) या 1930 हेल्पलाइन पर काल करें ।
2. एक बैंक या वित्तीय अंतरबाधक या भुगतान वॉलेट भी उपरोक्त तरीकों के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकता है।
3. शिकायतकर्ता को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी यदि घटना हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट की गई है:
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शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर
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बैंक/वॉलेट/व्यापारी का नाम जिससे राशि कटी है
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जिस अकाउंट से राशि कटी है उसका खाता नंबर/वॉलेट आईडी/व्यापारी आईडी/यूपीआई आईडी
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लेनदेन आईडी
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लेनदेन की तारीख
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डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड नंबर यदि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल का उपयोग करके धोखाधड़ी हुई है
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लेनदेन का स्क्रीनशॉट या धोखाधड़ी से संबंधित कोई अन्य छवि यदि उपलब्ध है तो
4. शिकायत/घटना की रिपोर्ट करने के बाद, SMS/email के माध्यम से शिकायतकर्ता को एक सिस्टम जनरेटेड लॉग-इन आईडी/प्राप्ति संख्या मिलेगी । उपरोक्त लॉग-इन आईडी/प्राप्ति संख्या का उपयोग करके, शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय साइबरअपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत का पंजीकरण पूरा करना होगा। यह अनिवार्य है।
5. शिकायत प्राप्त होने पर, नियुक्त पुलिस अधिकारी शीघ्रता से मामले की जांच करेंगे और पवित्रीकरण के बाद संबंधित बैंक/वित्तीय अंतरबाधक या भुगतान वॉलेट, आदि, को रिपोर्ट करेंगे ताकि वित्तीय साइबर धोखाधड़ी में शामिल धन को ब्लॉक किया जा सके।
6. इसके बाद, कानून के अनुसार प्रत्येक मामले में पुलिस/बैंक/भुगतान वॉलेट/वित्तीय अंतरबाधक द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
7. यह सुविधा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार को अपना पैसा वापस प्राप्त करने में मदद करेगी और पुलिस को साइबर अपराधी(ओं) की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई करने में भी मदद करेगी।